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पटना: कोचिंग और हॉस्टल संचालकों के लिए नई सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन, छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता

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पटना। बिहार के पटना में छात्रों की सुरक्षा और कोचिंग संस्थानों व हॉस्टलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन लागू की है। शहर के सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों के संचालकों को अब पुलिस वैरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया कि छात्रों का पूरा विवरण संस्थान संचालक स्थानीय थाने में जमा करेंगे और सुरक्षा उपकरण जैसे सीसीटीवी, अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन संपर्क नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होंगे।
एसएसपी ने स्पष्ट किया कि नियमों की अवहेलना करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और थाने स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह कदम हाल के सुरक्षा मामलों और छात्रों की परेशानियों को देखते हुए उठाया गया है। प्रशासन ने सभी संचालकों को मार्च माह तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। समयसीमा के बाद बिना पंजीकरण संचालित पाए जाने वाले संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छात्रों की समस्याओं के लिए पुलिस स्तर पर विशेष संपर्क व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। यदि किसी छात्र या छात्रा को शारीरिक या मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वे सीधे पुलिस से संपर्क कर सकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पटना को कोचिंग और शिक्षा के हब के रूप में सुरक्षित और जिम्मेदार बनाना है।
प्रशासन ने निर्देश दिया कि आने वाले दिनों में सभी संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा, ताकि गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित किया जा सके। यह कदम पिछले माह जनवरी में शंभू गर्ल्स होस्टल में हुई छात्रा की मौत और अन्य घटनाओं के बाद उठाया गया है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना प्राथमिकता है और सभी संचालकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करते हुए सहयोग करें।

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